
नई दिल्ली केंद्रीय श्रम मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के दावा का आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर निपटान कर दिया जाएगा। ESIC के निदेशक मंडल ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रोजगार गंवाने वाले लोगों को राहत प्रदान करते हुये इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक के लिये बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को दोगुना कर दिया है। तीन महीने के औसत वेतन का पचास फीसदी मिलेगा इस योजना के तहत अब तीन महीने के औसत वेतन का पचास प्रतिशत लाभ दिया जाएगा। गंगवार ने कहा, 'बेरोजगारी लाभ के लिए ईएसआई योजना के तहत दावा 15 दिनों में निपटाया जाएगा। इस योजना से ईएसआई से जुड़े उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी। इस योजना के तहत 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान तीन महीने के औसत वेतन के पचास प्रतिशत के बराबर लाभ दिया जाएगा जो कि पहले 25 प्रतिशत दिया जाता था।' 30 दिनों के भीतर दावा दायर किया जा सकता है मंत्री ने कहा, 'अब रोजगार जाने के 30 दिनों के बाद लाभ का दावा दायर किया जा सकता है। पहले यह 90 दिनों बाद कर पाना संभव था। अब कर्मचारी स्वयं ही दावा कर सकते हैं, जबकि पहले उन्हें नियोक्ता के माध्यम से आवेदन करना होता था।' गंगवार ESIC बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने योजना के दायरे में आने वाले लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की। 40 लाख वर्कर्स को मिलेगा लाभ ESIC बोर्ड की गुरुवार को हुई बैठक में लिये गये इस फैसले से लगभग 40 लाख औद्योगिक श्रमिकों को लाभ होने की उम्मीद है। ESIC बोर्ड ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को बढ़ाने और पात्रता मानदंडों में ढील देने को मंजूरी दी है।
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