हिंदू जिमखाना में निर्माण से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को लगाई फटकार

कराचीपाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने यहां स्थित एक धरोहर स्थल हिंदू जिमखाना के परिसर में निर्माण पर आपत्ति जताई। राष्ट्रीय कला प्रदर्शन अकादमी को निर्माण की अनुमति देने के लिये सिंध प्रांतीय प्राधिकारियों के प्रति नाराजगी प्रकट की है। सर्वोच्च अदालत ने संस्कृति विभाग के अधिकारियों को अगली सुनवाई में पेश होने के लिए कहा। एक याचिकाकर्ता के अनुसार धरोहर स्थल विभाजन से पहले से ही कराची के हिंदू समुदाय से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, 'इसकी स्थापना हिंदुओं की सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। सरकार ने विभाजन के बाद इसे एक बेनामी संपत्ति के रूप में अपने अधिकार में ले लिया।' याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि राष्ट्रीय कला प्रदर्शन अकादमी (नापा) को भवन खाली करने और इसे हिंदू समुदाय के सुपुर्द करने का निर्देश दिया जाए। 'डॉन' समाचार पत्र के अनुसार न्यायधीश गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने श्री रत्नेवश्वर महादेव वेल्फेयर की ओर से 2014 में दायर याचिका पर सुनवाई की गई। याचिका में हिंदू जिमखाना परिसर में निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। राष्ट्रीय कला प्रदर्शन अकादमी (नापा) जिमखाना भवन में स्थित है। पीठ ने प्रांतीय अधिकारियों के प्रति नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि धरोहर स्थल के परिसर में निर्माण की अनुमति कैसे दी जा सकती है। न्यायाधीश अहमद ने चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदू जिमखाना में बने ऐसे ढांचों को गिराने का समय आ गया है। उन्होंने संस्कृति विभाग के मुख्य सचिव और सचिव को अगली सुनवाई में उनके जवाबों के साथ पेश होने के लिए कहा।


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