हाफिज सईद को लाहौर के उसी जेल में रखा गया जहां पूर्व पीएम नवाज शरीफ हैं

उमर फारूक खान, इस्लामबादमुंबई आंतकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक को बुधवार को पंजाब प्रांत से गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) ने आतंकवादियों को आर्थिक मदद देने के आरोप में हाफिज पर यह कार्रवाई की है। उसे पहले भी कई बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अदालतें सबूत नहीं मिलने का हवाला देकर उसे छोड़ती रहीं। लश्कर-ए-तैयबा का प्रतिबंधित राजनीतिक संगठन जमात-उद-दावा के प्रवक्ता नदीम अवान ने कहा कि सईद को लाहौर के अति सुरक्षित में रखा गया है जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रहे हैं। अवान ने कहा, 'उनके खिलाफ सारे केस चंदा इकट्ठा करने को लेकर हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने चंदे से जमा पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में किया है।' अवान ने कहा कि सईद की जमानत का आवेदन जल्द दायर किया जाएगा। उसने कहा, 'हम हाई कोर्ट जा रहा हैं। हम अपने ऊपर हुए अन्याय के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे।' लाहौर के ऐंटि-टेररिज्म कोर्ट ने सईद को सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी थी। सईद के खिलाफ वहां भी के आरोप में ही मुकदमा चल रहा है। उसी दिन लाहौर हाई कोर्ट ने भी अथॉरिटीज को टेरर फाइनैंसिंग में सईद की संलिप्तता के सबूत देने का निर्देश दिया था। इससे पहले, सईद, उसके बहनोई अब्दुल रहमान मक्की और जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत के अन्य टॉप 11 आतंकियों पर मुकदमा दायर किया गया था। इन पर आतंकवाद के वित्तपोषण (टेरर फाइनैंसिंग) और धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के करीब दो दर्जन मामलों में ऐंटि-टेररिज्म ऐक्ट, 1997 के तहत 3 जुलाई को केस दर्ज हुआ था। सीटीडी ने बताया कि ये सारे आरोपी गैर-लाभकारी संस्थानों और ट्रस्टों के जरिए टेरर फाइनैंसिंग के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे।


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