नई दिल्ली कोरोना के कहर से बचने के लिए देश भर में हुए लॉकडाउन () से तो आप परिचित हैं ही। इस दौरान बीते 25 मार्च से 25 मई तक सभी घरेलू उड़ानें बंद रहीं। उक्त अवधि में अगर आपने भी किसी एयरलाइन का टिकट बुक कराया था तो यह खबर आपके काम की है। अब आपको एयरलाइन कंपनी () पर ब्याज सहित करेगी। दरअसल, बुधवार को केंद्र सरकार ने (Supreme Court) में यह बातें कही है। कैसे होगा रिफंड बताएगी सरकार शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने केंद्र सरकार से इस बारे में 25 सितंबर तक नया हलफनामा दायर करने को कहा है। इसमें टिकट रिफंड के तौर-तरीकों से संबंधित मुद्दों के बारे में बताना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने माना कि जल्दी में बनाए गए मौजूदा हलफनामे को सही तरीके से ड्राफ्ट नहीं किया गया है। लॉकडाउन के दौरान बुक कराये गए टिकटों पर ही लागू सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने कहा है कि यह केवल लॉकडाउन की अवधि के दौरान बुक किए गए टिकटों के लिए धन वापसी और गैर-वापसी के साथ संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बताने को कहा है कि यात्रियों को सीधे भुगतान किस तरह से किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की 25 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने उस दिन केंद्र सरकार से अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने को कहा है। तत्काल मिले रिफंड याची ने कहा है कि सभी यात्रियों को तत्काल रिफंड मुहैया कराया जाए। यात्रियों को मौजूदा कानून के तहत सेवा नहीं मुहैया कराने कि स्थिति में रकम की वापसी मिलनी चाहिए। मोरेटोरियम में कर्ज लेने वालों को ब्याज देना है और उनकी किस्तों को बढ़ाया गया है। रहा सवाल क्रेडिट शेयर मिलने का वह ट्रैवल एजेंट को मिलेगा, यात्रियों को नहीं। कंपनियां क्रेडिट शेल ऑफर चला रही थीं बता दें कि इससे पहले नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) कह चुका है कि देशव्यापी लॉकडाउन के बीच बुक सभी फ्लाइट टिकटों का पूरा पैसा यात्रियों को वापस कर दिया जाएगा। इंडिगो, समेत अन्य एयरलाइंस कंपनियां ग्राहकों को उनके टिकट रिफंड के बदले क्रेडिट शेल का ऑफर का ऐलान किया था। इस ऑफर के तहत यात्री को एक तय समय में यात्रा करने की सुविधा दी जाती है। इस पर डीजीसीए ने कहा था कि ग्राहकों की मर्जी के बिना ही क्रेडिट शेल बना देना नियमों के खिलाफ है।
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