नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उन व्यापारियों को राहत दी जिन्हें 2019 में पुलवामा आंतकी हमले के बाद केन्द्र सरकार द्वारा सीमा शुल्क बढ़ाए जाने के चलते किये गए सामान पर '200 प्रतिशत सीमा शुल्क' अदा करने के लिये कहा गया था। अदालत ने कहा कि उन्हें पुराने शुल्क के तहत भुगतान करना होगा। शीर्ष अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर केन्द्र की याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि उन आयातकों से बढ़ा हुआ सीमा शुल्क नहीं वसूला जा सकता जो शुल्क बढ़ाए जाने को लेकर राजपत्रित अधिसूचना जारी होने से पहले ही घरेलू खपत के लिये बिलों की एंट्री करा चुके थे। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी, 2019 को हुए आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। सुरक्षा कर्मियों को लेकर जा रही बस को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने विस्फोटक से लदे वाहन से टक्कर मार दी थी। हमले के दो दिन बाद 16 फरवरी को केन्द्र सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियनम, 1975 की धारा 8ए के तहत अधिसूचना जारी करते हुए नयी सीमाशुल्क व्यवस्था लागू की थी, जिसके तहत पाकिस्तान में बनाए गए या वहां आयात किये जाने वाले सामान पर 200 प्रतिशत सीमा शुल्क वसूलने का प्रावधान किया गया था।
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