नयी दिल्ली, नौ अक्टूबर (भाषा) जीएसटी मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के मैगी के एक डीलर को कर दर में कटौती का लाभ ग्राहकों को नहीं देने का दोषी पाया है। इस मैगी डीलर को 90,778 रुपये की मुनाफाखोरी का दोषी पाया गया है। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण (एनएए) ने उत्तर प्रदेश की कुंज लुब मार्केर्टिंग को शिकायतकर्ता को 2,253 रुपये अदा करने और शेष 88,525 रुपये उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने का निर्देश दिया है। एनएए के पास आए मामले के अनुसार कुंज लुब ने मैगी नूडल्स के 35 ग्राम के पैक (एमआरपी पांच रुपये)
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