न्यायालय ने कहा कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में सुबह एक घंटे के लिए और रात को नौ बजे से दस बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं ।
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