बेहतर नियमन वाले विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए ‘‘निवेश सीमा जोड़ने’’ के नियम में ढील

मुंबई, 13 दिसंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बेहतर विनिमयन वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के मामले में ‘‘निवेश सीमा जोड़ने’’ के नियमों को उदार किया है। फिलहाल किसी निर्गम या इकाई में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा तय करते समय ऐसे सभी एफपीआई के निवेश को एक ही एफपीआई का निवेश मान लिया जाता है जिनका नियंत्रण एक जैसे हाथों में होता है। ऐसे संस्थानों को समान निवेशक समूह का हिस्सा मान लियाजाता है। सेबी निदेशक मंडल की बुधवार को यहां हुई बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए एक बयान

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