हैदराबाद, 31 दिसंबर (भाषा) हैदराबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसके तहत इस जांच एजेंसी ने टेक महिंद्रा की 822 करोड़ रुपये की मियादी जमा राशि अस्थायी तौर पर कुर्क करने आदेश दिया था। ईडी ने 2012 में मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) 2002 की धारा 5 (1) के तहत यह कार्रवाई की थी। यह कदम घोटाले की शिकार सत्यम कंप्यूटर्स को औपचारिक रूप से टेक महिंद्रा द्वारा अधिग्रहीत किए जाने से पहले उठाया गया था। ईडी ने राशि कुर्क करते हुए कहा था कि यह रकम सत्यम कंप्यूटर्स ने गलत तरीके से
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