इमरान खान की बहन को विदेशी संपत्ति मामले में 2,940 करोड़ रुपये का कर, जुर्माना देने का निर्देश

सज्जाद हुसैन इस्लामाबाद, 13 दिसंबर (भाषा) पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को देश के प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खानम को एक सप्ताह के भीतर 2,940 करोड़ रुपये कर और जुर्माने के रूप में जमा कराने का आदेश दिया। अदालत ने विदेश में संपत्ति रखने के एक मामले में यह आदेश दिया। संयुक्त अरब अमीरात में संपत्ति रखने वाले राजनीतिक रसूख वाले 44 व्यक्तियों के खिलाफ एक मामले की सुनवाई के दौरान तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि खानम अगर अदालत के फैसले का सम्मान नहीं करती है तो उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। फेडरल

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