देहरादून, 31 दिसंबर (भाषा) उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 में सोमवार को संशोधन कर दिया। इससे राज्य में सामूहिक हाउसिंग सोसायटी और होटल जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों को बढावा मिलेगा । मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने यहां संवाददाताओं को बताया कि इस संशोधन से पर्वतीय क्षेत्रों में रिहाइशी सामूहिक हाउसिंग सोसायटी के निर्माण के लिये अब मार्ग की न्यूनतम चौडाई साढ़े सात मीटर से घटाकर छह मीटर कर दी गयी है । उन्होंने बताया
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