उच्च न्यायालय ने स्टरलाइट के तांबा संयंत्र को पुन: शुरू करने पर 21 जनवरी तक लगायी रोक

मदुरै, 21 दिसंबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने स्टरलाइट के तूतिकोरिन स्थित तांबा संयंत्र के संबंध में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के फैसले से पहले की स्थिति को बनाये रखने का आदेश दिया है। एनजीटी के आदेश से पहले तमिलनाडु सरकार ने संयंत्र को बंद करने का आदेश दिया था जिसे एनजीटी ने पलट दिया था। न्यायमूर्ति के.के.शशिधरण और न्यायमूर्ति पी.डी.औधिकेशावालू की मदुरै पीठ ने संयंत्र को पुन: शुरू करने के लिये वेदांता समूह द्वारा कोई भी कदम उठाने पर भी रोक लगा दी। स्टरलाइट के संयंत्र को पुन: शुरू किये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत

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