नयी दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने असम स्थित ग्रास रूट फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट कंपनी (जीएफआईसी) और 12 अन्य को कम-से-कम चार साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। इन कंपनियों पर धन जुटाते समय सार्वजनिक निर्गम नियमों का पालन नहीं करने को लेकर यह कार्रवाई की गयी है। इन 12 अन्य में कंपनी के वर्तमान और पूर्व निदेशक एवं प्रवर्तक शामिल हैं। इसके अलावा बाजार नियामक ने कंपनी और उसके वर्तमान निदेशकों को आदेश के दिन से तीन माह के भीतर 15 प्रतिशत ब्याज के साथ निवेशकों का पैसा लौटाने को कहा है।
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