अधिकार क्षेत्र से बाहर आने वाले करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे केंद्र, राज्य के कर अधिकारी

नयी दिल्ली, नौ अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार के कर अधिकारियों से जीएसटी की चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, भले ही वे किसी भी अधिकार क्षेत्र में क्यों न आते हों। बोर्ड ने राजस्व चोरी पर अंकुश लगाने के लिये यह कदम उठाया है। सीबीआईसी ने क्षेत्रीय अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा कि केंद्र तथा राज्य के अधिकारी सूचना आधारित प्रवर्तन कार्रवाई कर सकते हैं, भले ही करदाता उस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता हो। पिछले

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