ई-वे बिल के लिए पिन कोड अनिवार्य, सितंबर तक 25.32 करोड़ ई-वे बिल निकाले गये

नई दिल्ली, तीन अक्ट्रबर (भाषा) माल एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली को बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने वाली कंपनी माल एवं सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने ई-वे बिल निकालने के नियमों को सख्त किया है। जीएसटीएन ने कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों के लिए माल लादने और उतारने वाली जगह का पिनकोड देना अनिवार्य कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, पिन कोड दर्ज होने से सही दूरी की गणना करने और ई-वी बिल की वैधता का पता लगाने में मदद मिलेगी। अभी तक कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों को ई-वे बिल निकालने के लिए सिर्फ दूरी और सामान लादने और उतारने वाली जगह का उल्लेख करना होता है।

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