नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) केयर्न एनर्जी का मानना है कि भारत सरकार के साथ उसका पिछली तिथि से आरोपित कर के मामले में मध्यस्थता अदालत का फैसला 2019 के अंत से पहले आने की उम्मीद नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने पिछले साल अगस्त में इस मामले में मुख्य अदालती सुनवाई पूरी कर ली थी। ब्रिटेन की इस कंपनी ने भारत सरकार द्वारा पीछे की तिथि से प्रभावी कानून के तहत उसके खिलाफ 10,247 करोड़ रुपये की कर की देनदारी निकाले जाने को चुनौती दे रखी है। कंपनी ने कहा है कि न्यायाधिकरण को इस पर फरवरी, 2019
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