नयी दिल्ली, 31 मार्च (भाषा) एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही नई आवासीय परियोजनाओं के मामले में घटी दर से जीएसटी लगेगा। अब नयी परियोजनाओं पर किफायती आवास श्रेणी में एक प्रतिशत तथा अन्य आवासीय श्रेणियों के लिये इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा के बिना पांच प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। जीएसटी परिषद ने हाल में हुई अपनी बैठक में इस संबंध में निर्णय किया है। इसके साथ ही बिल्डरों को पहले से चल रही निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं के मामले में पुरानी और नई कर दरों में से किसी एक को
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