पैन के साथ आधार जोड़ने की समयसीमा 30 सितंबर तक बढ़ी

नयी दिल्ली, 31 मार्च (भाषा) सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ बायोमेट्रिक पहचान संख्या ‘आधार’ को जोड़ने की समयसीमा को छह माह और बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया है। एक आधिकारिक वक्तव्य में यह जानकारी दी गई है। यह छठा मौका है जब सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिये समयसीमा बढ़ाई है। सरकार ने पिछले साल जून में कहा था कि हर व्यक्ति को 31 मार्च तक अपनी बायोमेट्रिक पहचान वाली आधार संख्या को पैन के साथ जोड़ना है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज जारी वक्तव्य में

from Latest Business News in Hindi - बिज़नेस खबर, बिज़नेस समाचार, व्यवसाय न्यूज हिंदी में | Navbharat Times http://bit.ly/2I39ZCn
Previous Post
Next Post
Related Posts