नयी दिल्ली, 31 मार्च (भाषा) सरकार ने रविवार को स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ बायोमेट्रिक पहचान ‘आधार’ को जोड़ने की समयसीमा को छह माह और बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। हालांकि, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य बना रहेगा। यह छठा मौका है जब सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिये समयसीमा बढ़ाई है। सरकार ने पिछले साल जून में कहा था कि हर व्यक्ति को 31 मार्च तक अपनी बायोमेट्रिक पहचान वाली आधार संख्या को
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