नयी दिल्ली, 31 मार्च (भाषा) उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ऐसे मान्यताप्राप्त निवेशकों की परिभाषा पर काम कर रहा है जिन्हें स्टार्टअप में निवेश करने पर कर प्रोत्साहन दिया जा सकता है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला यह विभाग पहले ही परिभाषा का मसौदा तैयार कर चुका है और इस मामले में विभिन्न संबंधित पक्षों से इस पर राय मांग रहा है। अधिकारी ने कहा कि इन मान्यताप्राप्त निवेशकों में न्यास, निजी व्यक्ति, स्टार्टअप के पारिवारिक सदस्य और गैर-सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हो सकती हैं। इन्हें 25 करोड़ रुपये की सीमा से अधिक
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