इरा इंफ्रा के समाधान पेशेवर को निर्देश, आईसीआईसीआई बैंक को वित्तीय कर्जदाता माना जाए

नयी दिल्ली, सात दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने बृहस्पतिवार को दिवाला कानून के तहत रिण समाधान प्रक्रिया से गुजर रही इरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के समाधान पेशेवर को निर्देश दिया कि आईसीआईसीआई बैंक को इस मामले में वित्तीय ऋणदाता माना जाए। समाधान पेशेवर (आरपी) ने इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक के इस कंपनी 700 करोड़ रुपये के दावे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। एनसीएलटी की दो सदस्यीय प्रधान पीठ ने समाधान पेशेवर को आईसीआईसीआई बैंक को कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) में आनुपातिक आधार पर मतदान अधिकार देने का निर्देश दिया है। एनसीएलटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति

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