कोलकाता, 21 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की कोलकाता पीठ ने कोल इंडिया की अनुषंगी ईस्टर्न कोलफील्ड्स (ईसीएल) के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। ब्याज का भुगतान नहीं करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस बारे में एनसीएलटी ने हिंदुजा समूह के नियंत्रण वाली गल्फ आयल लुब्रिकेंट्स इंडिया (जीओएलआईएल) की दिवाला अर्जी को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। हालांकि, ईसीएल ने जीओएलआईएल को 84.71 लाख रुपये की मूल राशि चुका दी है, लेकिन उसने 18 प्रतिशत सालाना के ब्याज का भुगतान करने से कथित रूप से इनकार कर दिया
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