कोलकाता, 22 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकारण (एनसीएलएटी) ने ईस्टर्न कोलफील्डस लि के खिलाफ दिवाला कानून के तहत ऋण समाधान कार्रवाई शुरू करने के एनसीएलटी की कोलकाता पीठ के आदेश पर शनिवार को रोक लगा दी। एनसीएलटी की कोलकाता पीठ ने 19 दिसंबर को यह आदेश दिया था। इस्टर्न कोलफील्ड के खिलाफ हिन्दुजा समूह की कंपनी गल्फ ऑयल लुब्रिकैंट्स इंडिया ने ब्याज ना चुकाने के मामले में दिवाला कानून के तहत एनसीएलटी में अर्जी दायर की थी, जिसे कोलकाता पीठ ने समाधान कार्यवाही के लिए दाखिल कर लिया था। अपीलीय प्राधिकरण ने शनिवार को व्यवस्था दी कि एनसीएलटी
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