हैदराबाद, 23 दिसंबर (भाषा) कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य की डोनिमलाई खान से लौह अयस्क निकालने पर 80 प्रतिशत प्रीमियम लगाने के फैसले को लेकर सभी विकल्प समाप्त होने के बाद ही एनएमडीसी को कर्नाटक उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा है। एनएमडीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक एन बैजेंद्र कुमार ने यह बात कही। राज्य सरकार द्वारा इस खदान से अयस्क की बिक्री पर 80 प्रतिशत प्रीमियम लगाने के फैसले के बाद एनएमडीसी ने डोनिमलाई से लौह अयस्क निकालने का काम स्थगित कर दिया है। इस खदान का पट्टा सरकार ने चार नवंबर से 20 साल के लिए बढ़ाया
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