सेल्स में कमी के बाद अब पतंजलि को टैक्स डिपार्टमेंट से लगा झटका

अदालत ने कहा, 'कोर्ट की यह राय है कि असेसमेंट ऑफिसर ने अकाउंट्स के जरूरी पक्षों और संबंधित कंपनी के रिटर्न्स का अध्ययन किया था। इन्हें देखे जाने की जरूरत है, इसके लिए ही स्पेशल ऑडिट का आदेश दिया गया था। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।'

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