मुंबई, 30 दिसंबर (भाषा) बैंकों ने पिछले वित्त वर्ष में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) तथा दूसरे कानूनों के तहत कदम उठाते हुये 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के फंसे कर्ज को वसूलने में सफलता पाई है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। मार्च 2018 को समाप्त वित्त वर्ष में बैंकों ने कुल फंसे कर्ज में से 40,400 करोड़ रुपये मूल्य की वसूली की है। वहीं 2016-17 में यह आंकड़ा 38,500 करोड़ रुपये रहा था। बैंकों ने आईबीसी कानून के अलावा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन
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