नयी दिल्ली, 29 नवंबर (भाषा) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ‘सीमित जांच’ वाले आकलन मामलों में नया निर्देश जारी किया है। कर अधिकारियों को ऐसे मामलों में कर चोरी की विश्वसनीय सूचना होने पर जांच का दायरा बढ़ाने की अनुमति दी गई है। सीबीडीटी, आयकर विभाग का नीति निर्माता निकाय है। उसने बुधवार को जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि इस तरह की कोई भी जांच कर अधिकारी को किसी दूसरी जांच एजेंसी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर ही होगी। ऐसा इस सोच के साथ किया गया है कि कर अधिकारी करदाता को परेशान
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