नयी दिल्ली, 29 नवंबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने अधिक या निश्चित मुनाफे का दाव करने वाले को लेकर बृहस्पतिवार को निवेशकों को आगाह किया। उसने लोगों से केवल पंजीकृत निवेश परामर्शदाताओं से सुझाव लेने और केवल बैंकिंग माध्यमों से ही परामर्श शुल्क का भुगतान करने को कहा। निवेशकों के फर्जी ट्रेडिंग परामर्श के झांसे में आने के कई मामलों के सामने आने के बाद सेबी ने यह परामर्श जारी किया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि निवेश परामर्शदाता के पास वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र हो। इस दौरान नियामक ने परामर्शदाताओं
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