नयी दिल्ली, 30 नवंबर (भाषा) सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर अवधि के लिए जीएसटी नियमों के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 जनवरी, 2019 कर दिया है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत टीडीएस प्रावधानों को एक अक्टूबर, 2018 से लागू किया गया। केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम के मुताबिक अधिसूचित संस्थाओं के लिए वस्तु एवं सेवा प्रदाताओं को ढाई लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने पर एक प्रतिशत का टीडीएस एकत्र करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार राज्य कानून के तहत राज्य भी एक प्रतिशत शुल्क वसूलेंगे। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर
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