GST में कमी का फायदा नहीं देने पर मैगी डीलर पर लगा जुर्माना

गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) दरों में कटौती के फायदे ग्राहकों को नहीं देने के मामले में एक मैगी डीलर एंटी-प्रॉफिटीयरिंग जांच में फंस गया है। नैशनल एंटी-प्रॉफिटीयरिंग अथॉरिटी ने डीलर के खिलाफ मुनाफाखोरी के आरोप बरकरार रखे हैं। डीलर को 90,778 रुपये और इस पर 18 प्रतिशत ब्याज जमा करने को कहा गया है।

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