नयी दिल्ली, सात अक्टूबर (भाषा) आरंभिक सार्वजनिक निर्गम, बोनस, राइट इश्यू तथा ईसॉप में मिलने वाले शेयरों पर 10 प्रतिशत की रियायती दर से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर की सुविधा उपलब्ध होगी। यह सुविधा तब भी मिलेगी जब इस प्रकार के शेयर अधिग्रहण पर पहले प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) का भुगतान नहीं किया गया हो। वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में सरकार ने 14 साल बाद एक बार फिर से शेयर बिक्री से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर के रूप में एक लाख रुपये से अधिक की प्राप्ति पर 10 प्रतिशत की रियायती दर से कर लगाने का प्रावधान किया
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