नयी दिल्ली, 28 अक्टूबर (भाषा) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने स्पष्ट किया कि बैंक सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के सत्यापन के लिये आधार ई-केवाईसी (ग्राहक को जानो) का उपयोग कर सकते हैं। अन्य ग्राहकों का सत्यापन आधार कार्ड को देख कर किया जा सकता है। सूत्रों ने यह बात कही। प्राधिकरण के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि यूआईडीएआई ने पिछले सप्ताह बैंकों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि किन किन मामलों में आधार का उपयोग किस किस तरह से किया जा सकता है। इसी एक प्रतिलिपि भारतीय रिजर्व बैंक को भी भेजी गयी है।
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