सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आधार कार्ड का नामांकन और अपडेशन जारी रहेगा

यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने बताया कि शीर्ष न्यायालय ने कहा कि बैंक खाते खोलने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। लेकिन बैंकों और डाकघरों में चल रहे आधार नामांकन और उनमें ताजा जानकारी जोड़ने की गतिविधियां चलती रहेंगी क्योंकि यह सत्यापन सेवा से अलग हैं।

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