नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) एक उच्च स्तरीय समिति दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता के तहत सीमा पार ऋणशोधन मामलों के समाधान के वास्ते संयुक्तराष्ट्र मॉडल को अपनाने का सुझाव दे सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। ऋणशोधन कानून समिति सीमापार के ऋणशोधन मामलों के लिए संयुक्तराष्ट्र मॉडल अपनाने का सुझाव देने वाले दस्तावेज तथा इसके बारे में आयी टिप्पणियों का अध्ययन कर रही है। कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता में गठित यह समिति इस तरह के मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग को अपनाने का सुझाव दे सकती है। अधिकारी ने कहा कि
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