नई दिल्ली, पांच अक्टूबर (भाषा) आधार जारी करने वाले यूआईडीएआई ने शुक्रवार को कहा कि सेवा प्रदाता कंपनियां ई-आधार या क्यूआर कोड जैसी ऑफलाइन तकनीकों से किसी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि कर सकते हैं। उसने कहा कि इसके लिए बायोमैट्रिक आंकड़ों या 12 अंक की आधार संख्या को जाहिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के संदर्भ में यह बयान जारी किया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कई सेवाओं के लिए आधार के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण (यूआईडीए) के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा कि
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