भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अप्रैल में अपने परिपत्र में भुगतान सेवा देने वाले सभी परिचालकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि भुगतान संबंधी सभी डेटा का संग्रहण उन्हें केवल भारत में ही स्थापित एक प्रणाली में करना होगा।
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