खराब एयर कंडीशनर लगाने के मामले में हिताची पर 5 लाख रुपये का जुर्माना

नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर (भाषा) शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने खराब एयर कंडीशनर (एसी) प्रणाली लगाने के एक मामले में दिल्ली में हिताची इंडिया की फ्रेंचाइजी को 5 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने को कहा है जो राज्य उपभोक्ता मंच द्वारा तय मुआवजे के मुकाबले आधा है । वह एसी एक ट्रैवल कंपनी ने कार्यालय के लिए लिया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने एमट्रैक्स हिताची एपलायंस लि. (अब जानसन के नियंत्रण वाली हिताची एयर कंडीशनिंग इंडिया लि.) को 5,40,000 रुपये स्टिक ट्रैवल्स प्राइवेट लि. को 45 दिनों के भीतर देने को कहा है।

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