चंडीगढ़, 17 अक्टूबर (भाषा) पंजाब सरकार ने राज्य के लिये अतिरिक्त राजस्व की व्यवस्था करने के लिये कुल 17 मदों पर स्टाम्प शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को दरें बढ़ाने के लिये भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-ए में संशोधन से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दी। पंजाब सरकार स्टाम्प शुल्क से 50 करोड़ रुपये एकत्र करता है। इस संशोधन के बाद यह राशि बढ़कर 100-150 करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगी। सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि अतिरिक्त राजस्व की व्यवस्था करने के लिए यह संशोधन जरूरी है। संशोधन के बाद 17 मदों
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