मुंबई, एक अप्रैल (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को कोटक महिंद्रा बैंक के प्रवर्तकों से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। हलफनामे में उन्हें बताना होगा कि बैंकों में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी कम करने के भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश का उन्होंने अनुपालन किया है। न्यायधीश ए. एस. ओका और एम. एस. सांकलेचा की खंड पीठ ने यह निर्णय दिया। पीठ इस संबंध में कोटक बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के 13 अगस्त 2018 के दिशानिर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। रिजर्व बैंक ने बैंक के प्रवर्तकों को 31 दिसंबर 2018 तक बैंक में उनकी
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