नयी दिल्ली, 30 अप्रैल (भाषा) कर्ज के बोझ तले दबी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने मंगलवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को वापस ले लिया। कंपनी ने उसके खिलाफ दिवाला निपटान प्रक्रिया शुरू करने के न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी थी। आरकॉम ने पिछले साल मई में वैश्विक दूरसंचार उपकरण विनिर्माता कंपनी एरिक्सन की याचिका पर एनसीएलटी के आदेश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में चुनौती दी थी। हालांकि, इसके बाद फरवरी 2019 में खुद कंपनी ने दिवाला एवं रिण शोधन प्रक्रिया के तहत जाने का फैसला किया।
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