पाकिस्तान की संसद ने बाल विवाह रोकने के लिए लड़कियों की बालिग उम्र 18 साल तय करनेवाला विधेयक पारित किया। विपक्षी सांसदों ने इस बिल का विरोध किया और कहा कि निकाह के लिए 18 साल की आयु तय करना शरिया के खिलाफ है। विधेयक के पक्ष में सांसद ने कहा कि कई इस्लामी देशों में भी 18 साल विवाह की उम्र तय है।
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