केंद्र ने उच्च न्यायालय से कहा, एयरएशिया इंडिया में एफडीआई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ

नयी दिल्ली, 29 मार्च (भाषा) केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि बजट विमानन कंपनी एयरएशिया (इंडिया) प्राइवेट लि. की स्थापना के लिए मंजूरी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों को कोई उल्लंघन नहीं हुआ। एयरएशिया इंडिया टाटा समूह और मलेशिया की एयरएशिया बेरहाद का संयुक्त उद्यम है। सरकार ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एयरएशिया इंडिया की अंतरराष्ट्रीय उड़ान लाइसेंस के लिए आवेदन पर स्थगन का भी विरोध किया। सरकार ने कहा कि वह इस बारे में फैसला करेगी। सरकार ने मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति ए जे भंबानी की पीठ के समक्ष

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