नयी दिल्ली, एक मार्च (भाषा) बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध होने वाले ब्रोकरों, शेयर बाजारों और कंपनियों से लिये जाने वाले शुल्क को कम करने तथा म्यूचुअल फंडों और पोर्टफोलियो प्रबंधकों को जिंस डेरिवेटिव बाजार में कारोबार करने की शुक्रवार को मंजूरी दे दी। सेबी ने बोर्ड की बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा कि जिंस डेरिवेटिव बाजार के नियमन और विकास से संबंधित मामलों में सुझाव देने के लिये जिंस डेरिवेटिव सलाहकार समिति गठित की है। समिति ने सुझाया था कि जिंस डेरिवेटिव बाजार को घरेलू तथा विदेशी संस्थागत भागीदारों के लिये चरणबद्ध
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