नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा) आधार से जारी हुये फोन कनेक्शन रद्द होने की खबरों पर दूरसंचार विभाग और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बृहस्पतिवार को सफाई दी। दूरसंचार विभाग और यूआईडीएआई ने कहा कि सरकार ग्राहकों पर पुन: सत्यापन का दबाव नहीं डालेगी। पुन: सत्यापन तभी किया जायेगा जब कोई ग्राहक अपने आधार विवरण को किसी दूसरे पहचान पत्र या वैध पता प्रमाण पत्र से बदलेगा। उच्चतम न्यायालय ने आधार ई-केवाईसी (ग्राहक को जानो) के जरिये नये सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। हालांकि, पुराने नंबरों का कनेक्शन रद्द (निष्क्रिय) करने के कोई निर्देश जारी
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