नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) घरेलू चिकित्सा उपकरण निर्माताओं को राहत देते हुए सरकार ने खरीद एजेंसियों को चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मानकों का पालन करने को कहा है। उसने कहा कि बीआईएस मानक के मौजूद होने की स्थिति में यूएसएफडीए/सीई प्रमाणन की अनिवार्यता नहीं होगी। फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा है, “सभी खरीद एजेंसियों को चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मानकों का पालन करना चाहिए।” उसमें कहा गया है कि ऐसे मानकों के पहले से मौजूद होने के कारण यूएसएफडीए/सीई प्रमाणन को अनिवार्य
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