मुंबई, 17 अगस्त (भाषा) आर्सेलरमित्तल ने उत्तम गाल्वा तथा केएसएस पेट्रॉन के कर्जदाताओं को 7,469 करोड़ रुपये का भुगतान करने का फैसला किया हैं ताकि वह न्यायालय के निर्णय के अनुसार एस्सार स्टील के लिए बोली लागाने की पात्र बन सके। उच्चतम न्यायालय ने चार अक्टूबर को अपने आदेश में कहा था कि कंपनी को दिवाला कानून के तहत एस्सार स्टील की नीलामी के लिए बोली लगाने का पात्र तभी माना जाएगा जब वह उपरोक्त दो कंपनियों पर बैंकों का बकाया चुका दे। उत्तम गाल्वा और केएसएस पेट्रॉन आर्सेलरमित्तल की दो अनुषंगियां थीं। आर्सेलरमित्तल का दावा है कि वह
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