सीबीआईसी ने किए सीमाशुल्क विभाग द्वारा जब्त सामान की सुरक्षा के नियम जारी

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (भाषा) सीमाशुल्क विभाग ने अपने अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान जब्त की गयी मूल्यवान वस्तुओं के सुरक्षित रख रखाव के लिए डिजिटल सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमाशुल्क विभाग द्वारा ऐसे सामान के भंडारण के विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे सामान का भंडारण बार कोड के साथ किया जाना चाहिए, ताकि माल के आवागमन पर आसानी से निगाह रखी जा सके। सीबीआईसी ने विभाग के गोदामों में ‘ई-मालखाना’ प्रणाली अपनाने को भी कहा है। इस तरह की प्रणाली दिल्ली

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