नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर (भाषा) निवेशकों से अवैध रूप से धन जुटाने के बहुचर्चित पीएसीएल मामले में पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को कहा कि एक लाख आवेदनों में किये गये दावों की राशि निवेशकों के बैंक खाते में डाल दी गई है। पीएसीएल ने जनता से कृषि और रीयल एस्टेट कारोबार के नाम पर धन जुटाया था। सेबी ने जांच में पाया कि कंपनी ने अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) के जरिये लोगों से पिछले 18 साल के दौरान 60,000 करोड़ रुपये जुटाये हैं। मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति ने
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