नयी दिल्ली, एक अक्टूबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज के दो प्रवर्तकों तथा एक पूर्व निदेशक के बैंक और डीमैट खातों से रोक हटा दी है। नियामक ने 35 लाख रुपये का बकाया वसूलने के बाद यह रोक हटाई है। सेबी ने नरेश लक्ष्मीनारायण ग्रोवर, अनुपम नारायण गुप्ता तथा ट्राइयम्ब सिक्योरिटी से ब्याज और अंतिम निपटान की पूर्ण लागत की वसूली के बाद रोक हटाने का फैसला किया है। गुप्ता और ट्राइयम्ब सिक्योरिटीज प्रो फिन के प्रवर्तक हें, जबकि ग्रोवर कंपनी के पूर्व निदेशक हैं। तीन अलग-अलग आदेश जारी
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