मुंबई, एक अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने ढांचागत परियोजनाओं को कर्ज देने वाली कंपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंसियल सविर्सिज लिमिटेड (आईएल एण्ड एफएस) के निदेशक मंडल के पुनर्गठन की सरकार की अंतरिम याचिका को सोमवार को स्वीकृति दे दी। एनसीएलटी की मुंबई पीठ के न्यायधीश एम.के. शेरावत और रविकुमार दुरईस्वामी ने आईएल एण्ड एफएस के निदेशक मंडल को सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों के हाथ में दिए जाने को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इस कंपनी में कुप्रबंधन को देखते हुये कंपनी कानून 2013 की धारा 241 (2) के तहत हस्तक्षेप का यह एक उचित मामला
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